बैंक ऑफ बड़ौदा के केशियर ने किया था 18 लाख 61 हजार का गबन, न्यायालय ने सुनाई सजा


अपर लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने सटीक पैरवी कर आरोपी के खिलाफ ठोस 14 गवाह एवं 96 से ऊपर दस्तावेज न्यायालय में पेश किये
आरोपी ने कॉन्वेंट स्कूल के खाते से 18 लाख 61 हजार रुपये की राशि का गबन कर हेराफेरी की
इटारसी। शहर के गांधी नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम एक कैशियर की वजह से बदनाम हो गया है। इस बैंक में में कैशियर के पद पर कार्यरत योगेश दहाट ने वर्ष 2021 एवं 2022 में कॉवेन्ट स्कूल के खाते में हेराफेरी कर करीब 18 लाख 61 हजार रुपये की राशि का गबन किया था। आरोपी ने कॉवेन्ट स्कूल के बच्चों की फीस की राशि ली लेकिन खाते में जमा नही करके स्वयं उपयोग कर ली।जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि केशियर योगेश ने राशि बैंक में जमा ही नही की।जिसके बाद बैंक अधिकारियों ने सिटी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जिसके बाद मामला  न्यायालय में पहुँचा था। इस मामले की सटीक पैरवी अपर लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने की। उन्होंने आरोपी योगेश के खिलाफ न्यायालय में ठोस 14 गवाह और 96 से अधिक दस्तावेज पेश किये। जिसके आधार पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिता खजुरिया ने आरोपी योगेश दहाट को पांच धारा 420 में 3 वर्ष की सजा, धारा 467 में 5 वर्ष,468 में 3 वर्ष, धारा 471 में 5 वर्ष एवं धारा 409 में 5 वर्ष की सजा से और सभी धाराओं में 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। आरोपी को सजा सुनाने के बाद उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है।