इटारसी। पथरौटा थाना क्षेत्र में नवंबर 2023 में दो युवक साथ में बैठकर शराब पी रहे थे। उनमें से एक युवक ने अपने साथी को शराब की कम मात्रा परोसी थी, इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि एक युवक ने दूसरे युवक के सिर पर पोकलेन मशीन के पंजे से दो बार वार कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था और कोर्ट में मामला पेश किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी युवक को हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया।
यह है मामला
इटारसी के पथरौटा थाना क्षेत्र के जुझारपुर में चंदा कर शराब बुलाकर सीधी जिला निवासी विनोद कुमार साहू अपने साथी संतोष राउत के साथ शराब पीने बैठा था। बैठक में कम शराब देने की बात पर उनमें विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी विनोद साहू ने अपने साथी संतोष राउत के सिर पर दो बार पोकलेन मशीन के पंजे से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। यह घटना 8 नंबम्बर 2023 की रात साढ़े 8 बजे से साढ़े 9 बजे के बीच हुई थी। पुलिs ने आरोपी विनोद साहू के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर केस को कोर्ट में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। फैसले के संबंध में अपर लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि इस मामले के आरोपी के खिलाफ 24 गवाह एवं 53 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किये गये थे। आरोपी द्वारा जिस तरह से साथी की हत्या की थी उसके आधार पर आरोपी को फांसी की सजा की मांग कोर्ट से की थी। इस मामले में न्यायाधीश अनिता खजुरिया ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी घटना के बाद से ही जेल की सलाखों के पीछे कैद है। संपूर्ण प्रकरण में शासन की ओर से एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने पैरवी की।

