पार्षद राकेश जाधव पर लगाया था संबल योजना में लाभ लेने का आरोप, मानहानि केस में कांग्रेस के दो नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश…

कांग्रेस नेता बोले इस मामले में हम आगे जाएंगे

इटारसी। इटारसी नगरपालिका के भाजपा पार्षद राकेश जाधव ने कांग्रेस के दो नेताओं के खिलाफ करीब 6 साल पहले मानहानि का केस कोर्ट में किया था। पार्षद जाधव ने यह केस संबल योजना में उनका नाम लाभार्थी के तौर पर लिया था और पत्रकार वार्ता में इसका खुलासा किया था। 6 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों कांग्रेस के विरुद्ध आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश भी दिए है।  न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी इटारसी के इस महत्वपूर्ण आदेश के बाद अब जिले में राजनीति गरमा सकती है।

यह था मामला

परिवादी राकेश जाधव का आरोप था कि प्रतिवादीगण कांग्रेस नेता राजकुमार उपाध्याय और पंकज राठौर ने 23 जुलाई 2019 को एक प्रेस वार्ता कर उनके खिलाफ संबल योजना का लाभ लेने के झूठे आरोप लगाए और समाचार पत्रों व न्यूज नेटवर्क के माध्यम से इस खबर को व्यापक स्तर पर प्रकाशित-प्रसारित किया। इस कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई और मानसिक कष्ट भी झेलना पड़ा। परिवादी ने अदालत को बताया कि उन्होंने कभी भी संबल योजना का लाभ नहीं लिया और न ही ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया। बावजूद इसके समाचार पत्रों में उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से झूठी व भ्रामक खबर प्रकाशित की गई।

यह दिया कोर्ट ने आदेश

अदालत ने परिवादी के बयान, गवाहों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया कांग्रेस नेता पंकज राठौर और राजकुमार उपाध्याय उर्फ़ केलू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला बनता है। दोनों कें खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। कोर्ट ने दोनों को समन भी जारी करने और 26 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

इनका कहना है

हम पर कांग्रेस के दोनों नेताओं ने झूठा आरोप लगाया था। संबल योजना में लाभ लेने के आरोप लगाकर हमारी और परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। कोर्ट ने हमारी बातों को सही पाया और अपना निर्णय दिया है। हम बस यही कहेंगे कि सच्चाई की जीत हुई है

राकेश जाधव, शिकायतकर्ता भाजपा पार्षद

कोर्ट ने उक्त मामले में जो निर्णय दिया है उसकी जानकारी अभी मिली है। अब इस मामले में जो भी न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है वह हमारे द्वारा की जाएगी।

राजकुमार उपाध्याय केलु, कांग्रेस नेता

कोर्ट के आदेश की जानकारी अभी मिली है। इस मामले में अब आगे जो भी प्रक्रिया होगी हम उसे करेंगे।

पंकज राठौर, कांग्रेस नेता