सोनासांवरी पंचायत में पूर्व सरपंच के पति के नाम पर जारी पट्टे में नया खुलासा, पंचायत कार्यालय और तहसीलदार कार्यालय ने दी रिपोर्ट में पट्टा जारी नही करने की जानकारी…

इटारसी। ग्राम पंचायत सोनासांवरी में एक पट्टे के नाम पर कथित तौर फर्जीवाड़ा होने का खुलासा हुआ है। ये खुलासा रीजनल वॉइस अखबार को मिले जिला पंचायत कार्यालय के पत्र से हुआ है जिसमें कहा गया है कि जिस नाम से पट्टा जारी होने की बाते कही गई हैं उस नाम से कोई भी पट्टा कभी ग्राम पंचायत कार्यालय और तहसीलदार कार्यालय से जारी नही हुआ है। ये पूरा मामला पंचायत की पूर्व सरपंच प्रीति पटेल के पति दिलीप पटेल से जुड़ा है। प्रशासन ने पूर्व सरपंच के पति को पत्र में स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिला पंचायत कार्यालय में पट्टे की मूल प्रति के स्वयं आकर जानकारी दे कि पट्टा कब और कहां से बनवाया है। पत्र में कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।

यह है पूरा मामला

जिला पंचायत कार्यालय से जारी पत्र में लिखा गया है कि आपको ग्राम पंचायत सोनासांवरी में खसरा नंबर 118/2 प्लाट नंबर 5 में 552 वर्गफिट के जारी किए गए प‌ट्टे की छायाप्रति संलग्न की गई है। ग्राम पंचायत सोनासांवरी से जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत सोनासांवरी ‌द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में जारी किए गए पट्टे से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1196 दिनांक 18/03/2024 द्वारा तहसीलदार इटारसी से भी जानकारी चाही गई थी। तहसीलदार इटारसी द्वारा पत्र क्रमांक 1190 दिनांक 31/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसील इटारसी की दायरा पंजी अनुसार प्रीति/दिलीप पटेल को कोई भी पट्टा जारी नहीं किया गया। इस संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा लेख किया गया है कि तहसील इटारसी के द्वारा भी प‌ट्टा जारी नहीं किया गया है। बल्कि ग्राम पंचायत सोनासांवरी द्वारा ही पट्टा जारी किया गया है। पट्टे पर तत्समय पदस्थ पटवारी हितेष पटेल के हस्ताक्षर पाए गए हैं, जिनका देहावसान हो चुका है। जांच के दौरान तत्कालीन सचिव मनीष राजपूत एवं तत्कालीन सरपंच  प्रीति पटेल के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया। जबकि पट्टे पर सचिव मनीष राजपूत व तत्कालीन सरपंच प्रीति पटेल के ही हस्ताक्षर अंकित है। ग्राम पंचायत सोनासांवरी में उक्त प‌ट्टा जारी किए जाने के संबंध में कोई भी अभिलेख जांच के दौरान नहीं पाया गया। अतः आप इस पत्र के प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर प‌ट्टे की मूल प्रति समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं कि उक्त प‌ट्टा आपको कहां से, कैसे प्राप्त हुआ ? अन्यथा आपके विरुद्ध “कूट रचित दस्तावेज रचना” करने एवं धोखाधड़ी के संबंध में थाना इटारसी में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

इनका कहना है

ग्राम पंचायत सोनासांवरी में पूर्व सरपंच के पति दिलीप पटेल को पट्टे की मूल प्रति प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है। उनके पास जो पट्टा है जांच में यह जानकारी सामने आई है कि ना तो उन्हें पंचायत से पट्टा जारी किया गया है और ना ही तहसीलदार कार्यालय से। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसएस रावत, सीईओ जिला पंचायत नर्मदापुरम