इटारसी। शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी पंकज राउत पिता श्यामराव राउत 39 साल हाल निवासी मंडीदीप को तृतीय अपर जिला न्यायाधीश सुशीला वर्मा द्वारा धारा 376(2)(N) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा और 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। अति जिला लोकअभियोजक इटारसी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपी पंकज ने तलाक शुदा महिला न्यू यार्ड इटारसी के साथ शादी का झांसा देकर वर्ष 2014 से 2017 तक अनेक बार शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और शादी से मुकर गया। पीड़ित 2 बच्चे की माँ थी, आरोपी को जब मौका मिलता तो आरोपी पंकज राउत पिता श्यामराव राउत निवासी मंडीदीप उसके साथ कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध भी बलात्कार करता। आरोपी मंडीदीप में कार्य करता था और पीड़िता के घर के पास ही रहता था। वह मूलतः गोंदिया जिला बालाघाट का रहने वाला है। पीड़ित महिला ने मंडीदीप थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था जो कि जीरो पर कायम होकर थाना इटारसी में असल अपराध धारा 376 2 n का दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी आज न्यायालय में पूर्व से जमानत पर था आज उसे जिला जेल नर्मदापुरम भेजने के आदेश दिए गए,अभियोजन ने इस प्रकरण में 14 गवाह ओर 18 दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रकरण को सिद्ध किया ,जिस पर आज न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया ,सम्पूर्ण प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोकअभियोजक भूरेसिंह भदौरिया द्वारा की गई