कोर्ट से नहीं आया फैसला, बिल्डर हरि शर्मा पर विवादित जमीन बेचने का आरोप….

नर्मदापुरम// नर्मदापुरम के बिल्डर हरि शर्मा पर एक विवादित जमीन में से कुछ भूखंड बेचने का लगाया गया है। यह आरोप हरदा रोड पर रहने वाले डॉ अनुराग अग्रवाल ने लगाते हुए इसकी जाहिर सूचना भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रसारित कराई है। इस मामले ने हलचल मचा दी है। चौकाने वाली बात ये है कि जिस जमीन पर ये भूखण्ड बेचे गए हैं उसका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले की पेशी 27 अक्टूबर को ऑनलाइन पेशी का स्टेटस मोबाइल एप्लीकेशन पर बता रहा है।

यह है मामला

डॉ अनुराग अग्रवाल आत्मज स्व. श्री रजनीकांत अग्रवाल निवासी फ्लैट नम्बर 504 ट्राईजोन टावर हरदा बाईपास रोड नर्मदापुरम ने खसरा नम्बर 26 स्थित ग्राम बुधवाडा कैलाश यादव एवं अन्य से, खसरा नम्बर 28 स्थित ग्राम बुधवाडा रामबगस एवं अन्य से तथा खसरा नम्बर 25 स्थित ग्राम बुधवाडा छोटीबाई एवं अन्य से खरीदने के पृथक-पृथक अनुबंध किये थे। अनुबंध उपरांत अनुबंधित भूमियों का अंतरण कथित रूप से विक्रय पत्रों के माध्यम से डॉ अनुराग अग्रवाल की सहमति के बिना हरी शर्मा आत्मज स्व. श्री श्यामलाल शर्मा द्वारा निष्पादित करा लिये जाने का मामला सामने आया था। इसकी उचित मंच पर शिकायत भी हुई थी। जमीन का अनुबंध कराने वाले डॉ अनुराग अग्रवाल ने व्यवहार न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश नर्मदापुरम के न्यायालय में व्यवहार वाद क्रमांक आर. सी. एस. ए. 121/2017 अनुराग अग्रवाल विरुद्ध कैलाश यादव व अन्य आर.सी.एस.ए. 122/2017 अनुराग अग्रवाल विरुद्ध छोटीबाई व अन्य एवं आर.सी.एस.ए. 123/2017 अनुराग अग्रवाल विरुद्ध रामबगस यादव व अन्य, संविदा के विशिष्ट पालन हेतु प्रस्तुत किये थे। प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में विगत वर्षों में उत्पन्न हुई कोविड महामारी के कारण सारवान कार्यवाही नहीं हो सकी है।

यह लगाया जाहिर सूचना में आरोप

डॉ अनुराग अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जारी जाहिर सूचना में कहा है कि कोविड संक्रमण के समय का फायदा लेते हुए बिल्डर हरीशंकर शर्मा ने उपरोक्त वर्णित भूमियों पर गलत तथ्य एवं आधार दर्शित करते हुये ग्लोबल लेक सिटी नामक आवासीय कालोनी का नक्शा दिन अनुमोदित कराकर कुछ भू-खण्ड विक्रय कर दिये हैं जबकिंन्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। विवादग्रस्त भू-खण्डों के बावत् निष्पादित किये विक्रय पत्र विधिविरुद्ध हैं जिनसे खरीददारों को कोई स्वत्वहित या अधिकार प्राप्त नही होते हैं। भू-खण्डों के क्रेतागण को न्यायालय के समक्ष विचारधीन प्रकरणों में पक्षकार के रूप में समायोजित किये जाने हेतु प्रकरणों में कार्यवाही की गई है।

खरीदारों को किया सावधान

सूचना के माध्यम से ग्लोबल लेक सिटी कालोनी में हरीशंकर शर्मा से भूखण्डों के खरीददारों को आगाह किया गया है। सूचना में कहा गया है कि भविष्य में हरीशंकर शर्मा से खरीदशुदा प्लाटों पर किसी प्रकार का निर्माण ना करें अन्यथा स्थिति में किये गये निर्माण को तोड़े जाने बावत कार्यवाही की जावेगी एवं साथ ही शेष बचे भू-खण्डों का हरीशंकर शर्मा विक्रय पर भू-निष्पादित ना करें, ना ही कोई व्यक्ति विक्रय पत्र निष्पादित करावे। उपरोक्त प्रकरणों में न्यायालय में बताई गई विवादग्रस्त भूमि के साथ अन्य भूमियों पर ग्लोबल लेक सिटी आवासीय कॉलोनी विकसित की गई है अत: विधि अनुसार सभी भूमियां एक दूसरे में विलीन हो चुकी हैं, इस प्रकार संपूर्ण ग्लोबल लेक सिटी कालोनी की भूमि विवादास्पद है जिससे जाने वाले रास्तों का प्रयोग / उपयोग करते हुऐ कोई व्यक्ति ग्लोबल लेक सिटी के आसपास की भूमियां में आवासीय या गैर आवासीय कालोनी का विकास ना करें। यदि किया जाता है तब ऐसी कालोनी में भविष्य में अवरोध उत्पन्न हो सकने की पूर्ण एवं युक्ति युक्त संभावनायें विद्यमान हैं।

इनका कहना है

बिल्डर हरिशंकर शर्मा ने फॉल्स अफेडेफिट देकर कॉलोनी अप्रूवल कराई है। ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और बिल्डर ने जमीन में से कुछ भूखण्ड भी बेच दिये है जो पूरी तरह अवैधानिक हैं। हमारे द्वारा इसके सम्बन्ध में जनता को आगाह करने जाहिर सूचना निकलवाई गई है।

जेके तिवारी, डॉ अनुराग अग्रवाल के अधिवक्ता

हमने जमीन का क्रय नियमानुसार ही किया है। हमारे।पास भूखंडों की रजिस्ट्री उपलब्ध है। आप चाहे तो आप भी देख सकते है। हमारे पर लगाये जा रहे आरोप गलत हैं।

हरिशंकर शर्मा, डायरेक्टर ग्लोबल लेक सिटी