सागर मांझी के सीने पर ताबड़तोड़ चाकू मारकर की थी हत्या, 6 साल बाद कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा..

इटारसी। शहर के बहुचर्चित सागर मांझी हत्याकांड का फैसला आ गया है। करीब छह वर्ष पूर्व गुरुनानक काम्पलेक्स के पास बाइक टकराने से हुए विवाद के बाद सागर मांझी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने फैसला दे दिया है। हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी सुशीला वर्मा ने इटारसी बाजार में हत्या और हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास व अन्य दण्ड से दण्डित किया। 

गाड़ी की मामूली टक्कर से हुआ था विवाद। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना 18 सितंबर 2017 को हुई थी। फरियादी चिराग केवट ने रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह तथा उसकी बुआ का लड़का सागर केवट स्कूटी से स्टेट बैंक तरफ से बाजार तरफ जा रहे थे, स्कूटी सागर केवट चला रहा था। वे लोग जैसे ही गुरूनानक काम्प्लेक्स के सामने पहुंचे दो लड़के पैदल जा रहे थे, जिनसे मोटर सायकिल टच हो गई, वह दोनों लड़के बहस करने लगे।  सागर के सीने पर मारे थे चाकू। फरियादी चिराग केवट ने उनसे बहस नही करने की बात कही थी तो उनमें से एक लड़के ने उसे धक्का मार दिया था तथा दूसरे लड़के ने हाथ में चाकू मार दिया था। चाकू के वार से चिराग का खून निकलने लगा तो वह बचने के लिए पीछे हुआ। तभी सागर मांझी समझाने स्कूटी से उतरा तो सागर के सीने पर लगातार वार करके दोनों लड़के भाग गये। सागर मांझी खून से लथपथ हो गया था और पूल गेम के सामने गिर गया था। रीतेश एवं एक अन्य व्यक्ति की मदद से स्कूटी से उसे सरकारी अस्पताल लेकर गये, जहां सागर मांझी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस के अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र द्वारा धारा 302, 307, 102, 34 भादवि एवं 25 आध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र पेश किया गया था। न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा घटना के चश्मदीद साक्षी तथा आरोपी मुकेश से जब्त चाकू तथा कपडे से संबंधित वैज्ञानिक रिपोर्ट के माध्यम से अपराध किया जाना साबित हुआ। प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करते हुये न्यायालय ने आरोपियों को दण्डित किया है।। इनको मिला आजीवन कारावास। न्यायालय तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी ने आरोपी रोशन पिता राजेन्द्र प्रसाद केवट, 20 वर्ष, निवासी पीपल मोहल्ला, गोलनदाज की चाल इटारसी, मुकेश पिता श्रीराम राजपूत 26 वर्ष, निवासी पीपल मोहल्ला, बर्तन वाली की चाल इटारसी को कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी मुकेश राजपूत को 302 भादवि आजीवन कारावास 1000 रुपए, 307 भादवि 10 वर्ष 1000 रुपए, 25 आयुध (1-बी) बी अधिनियम 03 वर्ष 1000 रुपये, 27 आयुध अधिनियम आजीवन कारावास 1000 रुपए अर्थदंड । रोशन केवट 302/34 भादवि आजीवन कारावास 1000 रुपए, 307/34 भादवि 10 वर्ष 1000 रुपए अर्थदंड अर्थदंड न चुकाने पर दोनों को तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा भोगना होगी। शासन की ओर से पैरवी एचएस यादव अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी ने की है।