मप्र विधानसभा में विधायक डॉ. शर्मा ने उठाया सड़कों और झंडा चौक आवासों का मामला
इटारसी। कल्चुरी भवन के पास वाले क्षेत्र में 36 एलआईजी आवासों का निर्माण जिस जगह किया गया था उसे नगर सुधार न्यास के कार्यकाल में झंडा चौक के नाम से जाना जाता था। यहां बने आवासों की आज रजिस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि उक्त भूमि का आधिपत्य आज तक इटारसी नगरपालिका के पास नजूल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया है। इसका खुलासा विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा के विधानसभा में नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र में निर्मित सड़कों की जांच और झंडा चौक में 36 एलआईजी भवनों की रजिस्ट्री नहीं जुड़े प्रश्न लगाने केबाद हुआ। नर्मदापुरम विधायक ने मामला उठाकर इनके संबंध में संबंधित मंत्रियों से जानकारी मांगी।झंडा चौक इटारसी के आवासों की रजिस्ट्री पर बोले मंत्री
डॉ. सीतासरन शर्मा ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री से इटारसी के झंडा चौक स्थित 36 आवासों का निर्माण और आवंटितों को आधिपत्य पत्र के बाद आवंटितों के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं होने संबंधी प्रश्न में यह पूछा था कि झंडा चौक के आवंटितों के पक्ष में रजिस्ट्री नगर पालिका द्वारा कब तक की जाएगी? नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इटारसी के झण्डा चौक में 36 एलआईजी आवासों का निर्माण तत्कालीन नगर सुधार न्यास इटारसी ने किया था। आवंटियों में से केवल 01 आवंटी की रजिस्ट्री (लीजडीड) नगर पालिका परिषद इटारसी के तृतीय सम्मेलन 14 फरवरी 1995 द्वारा प्रस्ताव क्र. 11 के अनुसार न्यास में पंजीकृत भवन एवं भूखण्डों की रजिस्ट्री (लीजडीड) किये जाने की स्वीकृति एवं परिषद बैठक 18.07.1995 में की गई पुष्टि के आधार पर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी द्वारा की गई।
इसलिए नहीं हो सकी रजिस्ट्री
तत्कालीन नगर सुधार इटारसी के झंडा चौक स्थित भूमि का अग्रिम अधिपत्य नगर सुधार न्यास को कार्यालय कलेक्टर-जिला होशंगाबाद के आदेश 29.12.1982 के अनुसार नजूल अधिकारी इटारसी के द्वारा उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर सुधार न्यास इटारसी को नजूल शहर के शीट नं 15, 16, 19, 20 प्लाट नं 1/1,3/1, 1 का 37000 वर्गफुट का अग्रिम अधिपत्य 28.08.1982 को दिया था वर्ष 1991 में हुडको द्वारा ऋण प्राप्त होने की प्रत्याशा में 36 एल.आई.जी. भवन निर्माण की कार्ययोजना नगर सुधार न्यास इटारसी द्वारा तैयार की गई थी लेकिन हुडको से ऋण प्राप्त नहीं किया गया और न्यास निधि से भवन निर्माण भाड़ा क्रय योजना के आधार पर हितग्राहियों को प्रथम आओ प्रथम पाओं के आधार पर भवन आवंटित कर दिए गए। चूंकि उक्त भूमि नगर सुधार न्यास को अग्रिम अधिपत्य द्वारा प्राप्त हुई है और उक्त अग्रिम अधिपत्य वाली भूमि को नगर पालिका इटारसी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जा सके जिससे आवासों की रजिस्ट्री नहीं की जा सकी थी। नगरपालिका के नाम पर अब तक यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं दर्ज हो पाई है।
एसडीओ राजस्व को लिखा जा चुका है पत्र
नगरपालिका इटारसी निकाय द्वारा इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी को इस कार्यालय के पत्र क्र. नपाई/21/63/इटारसी दिनांक 15.12.2021 तथा स्मरण पत्र नपाई/24/555/इटारसी दिनांक 13.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है। तत्कालीन नगर सुधार न्यास इटारसी का अग्रिम अधिपत्य द्वारा आवंटित झंडा चौक स्थित भूमि जिसका नजूल शीट नं 15, 16, 19, 20 के प्लाट नं. 1/1,3/1, 1 है जो कि नगर पालिका इटारसी के नाम नजूल रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से आवंटियों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। उक्त आवंटित अग्रिम अधिपत्य की भूमि का नजूल रिकार्ड में दर्ज होने उपरांत रजिस्ट्री की जा सकेगी।
सड़कों की जांच की मांग
डॉ. सीतासरन शर्मा ने लोक निर्माण मंत्री से नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र की रैसलपुर- रिधौड़ा-बम्हनगांव, रैसलपुर-पांजराकलॉ, सतरास्ता बीटीआई, ब्यावरा-रोहना, निटाया-निमसाडिय़ा रोड के निर्माण की गुण गुणवत्ता की जांच सीटीई से कराने हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदापुरम जिले के प्रभारी सचिव (अपर मुख्य सचिव) को वर्ष 2025 में लिखे पत्र पर जानकारी मांगी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रश्नांकित पत्र को विधायक के स्थानीय कार्यालय से प्राप्त किया है। वर्तमान में जांच की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

