नर्मदा कैटरर्स स्टॉल, मेसर्स के.के. इंटरप्राइजेस, मेसर्स शिव एंड शिव खानपान स्टॉल, मेसर्स गोयल एंड गोयल, मेसर्स शुभम अवस्थी, मेसर्स सोपान रेस्टोरेंट पर कुल 30 हजार का जुर्माना, जमकर कर रहे थे नियमों का उल्लंघन…

इटारसी। इटारसी रेलवे स्टेशन (itarsi railway station) पर खानपान स्टाल संचालक जमकर मनमानी और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। स्टॉल संचालकों की मनमानी का खुलासा सीनियर डीसीएम (srdcm) के जंक्शन के आकस्मिक निरीक्षण में हुआ। सीनियर डीसीएम ने उक्त सभी स्टालों (stall) पर कुल ₹30000 का जुर्माना (penalty)लगाया। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक रश्मि बघेल के निर्देशन में खानपान सेवाओं में सुधार लाने तथा स्टेशन परिसर की साफ सफाई बेहतर बनाने के उद्देश्य से दिनांक 25 मई को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक-II, सौरभ कटारिया द्वारा इटारसी स्टेशन का औचक निरीक्षण कर यात्रियों के लिए खान-पान स्टॉलों पर बेंची जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं स्टॉल के आसपास साफ सफाई की जांच की गई।
शाम से देर रात लगभग 11 बजे तक किये गए निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म नम्बर-6-7 पर 5 खानपान स्टॉलों तथा प्लेटफॉर्म नम्बर-1 पर एक खानपान स्टॉल पर अनियमितताएं पाई गईं। जि नपर कुल रुपये 30,000/- का अर्थ दंड लगाया। इन स्टॉलों पर मिली अनियमितता
जिसमें से प्लेटफॉर्म नम्बर-6-7 (plateform)पर संचालित तीन स्टॉलों मेसर्स गोयल एंड गोयल, मेसर्स शुभम अवस्थी एवं मेसर्स सोपान रेस्टोरेंट(sopan restaurent) खानपान स्टॉल पर खाद्य सामग्री खुली हुई पाई गई एवं समान आवंटित एरिया से बाहर रखा पाया गया। इसी तरह मेसर्स शिव एंड शिव खानपान स्टॉल पर खाद्य सामग्री खुली हुई पाई गई एवं समान आवंटित एरिया से बाहर रखा पाया गया तथा रेल नीर (rail neer)के अतिरिक्त ओमेक्स ब्रांड का पानी की बोतलें पाई गईं, जिसे तत्काल प्रभाव से नष्ट किया गया। मेसर्स केके इंटरप्राइजेस खानपान स्टॉल पर समान आवंटित एरिया से बाहर रखा पाया गया। इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म नम्बर-1 पर संचालित नर्मदा कैटर्स (narmada catters) स्टॉल पर खाद्य सामग्री खुली हुई पाई गई एवं समान आवंटित एरिया से बाहर रखा पाया। इन सभी स्टॉलों पर नो बिल-नो पेमेंट का स्टिकर, कंप्लेंट बुक एवं डिजिटल पेमेंट(digital payment) की व्यवस्था नहीं पाई गई तथा स्टॉल की वैधता नहीं दर्शाई गई थी। इन सभी अनियमितताओं के चलते प्रत्येक स्टॉल पर रुपये 5000/- सहित कुल रुपये 30,000/- का अर्थ दंड लगाया गया, साथ ही सम्बंधित स्टॉल संचालक एवं मैनेजर (manager)को पाई गई अनियमितताओं को सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया।