इटारसी के 2 बड़े अवैध शराब तस्कर युवकों पर आबकारी विभाग ने कसा शिकंजा, 1लाख 32 हजार की शराब जब्त..

नर्मदापुरम । आबकारी विभाग की टीम ने इटारसी शहर के 02 बड़े अवैध शराब तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। कई दिनों से आबकारी विभाग उनको ट्रेस कर रहा था। इन शराब तस्करों को सुबह उस वक्त पकड़ा गया था जब सूरज निकलने वाला था। आरोपी शिवा पाराशर के कब्जे से 10 पेटी अंग्रेजी शराब ऑफीसर च्वाईस एवं आरोपी रविराज राजवंशी के कब्जे से 8 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। विभाग ने कुल कुल 18 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा (34)(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 32हजार 840 रुपए बताई गई है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार 18 मई को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के इटारसी शहर के आबकारी बल द्वारा अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, संग्रहण व परिवहन करने वालो के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया। मुखबिर की सूचना पर बालाजी मंदिर के पास आसफाबाद इटारसी में शिवा पाराशर 26 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर-23 बालाजी मंदिर इटारसी के रिहायसी मकान/आरोपी के कब्जे से 10 पेटी अंग्रेजी शराब ऑफीसर च्वाईस जब्त की गई। इसके बाद रविराज राजवंशी 32 वर्ष निवासी बालाजी मंदिर के पास आसफाबाद इटारसी से 8 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। आरोपी शिवा पाराशर को मौके से गिरफ्तार किया गया। दूसरा आरोपी आरोपी रविराज राजवंशी मौके से फरार हो गया। उसकी गिफ्तारी के लिए आबकारी बलों की दो टीमों का गठन किया गया है एवं आरोपियों द्वारा उक्त शराब कहॉ से लायी गई, इसके संबंध में जांच चालू कर दी गई है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी रविराज राजवंशी के चाचा बबलू राजवंशी को भी गत माह आबकारी विभाग द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के गैर जमानतीय अपराध के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक नीलेश पवार, सुयश फौज़दार, आबकारी मुख्य आरक्षक रघुवीर प्रसाद निमोदा, मदन रघुवंशी, राजेश गौर का योगदान रहा। जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर ने कहा कि जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, संग्रहण व परिवहन के रोकथाम व नियंत्रण हेतु लगातार कार्यवाही जारी रहेगी तथा अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।