मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं का प्रस्तुत पात्रता संबंधी स्वप्रमाणित घोषणा पत्र होगा मान्य..

नर्मदापुरम। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं को पात्रता संबंधी स्वप्रमाणित घोषणा पत्र मान्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए वह महिलाएं अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो तथा जिनके परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। ऐसी महिलाएं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी तथा संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। ऐसी महिलाएं जो स्वयं भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रूपए या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो। वे महिलाएं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक तथा सदस्य हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य स्थानीय निकायों निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो। जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो। महिलाओं को इन बिंदुओं पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात दावे आपत्तियां प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।  आय और मूल निवासी की जरूरत नहीं मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के पात्रताधारी हितग्राहियों को आय व निवास प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदन फार्म के साथ संलग्न नहीं करना है। अतः उपरोक्त दोनो दस्तावेंजो की प्राप्ति के लिए लोक सेवा केन्द्रों में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पात्रताधारियों से अपील की है कि लोक सेवा केन्द्रों में उपरोक्त दस्तावेंजो की प्राप्ति हेतु अनावश्यक रूप से चक्कर ना लगाएं ताकि स्वंय, धन व समय की बचत हो सकें। ये होना है अनिवार्य   मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 23 से 60 वर्ष के पात्र महिला को उसके व्यक्तिगत बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए बहनों का किसी भी बैंक में व्यक्तिगत बैंक खाता होना अनिवार्य है। इसी प्रकार बैंक खाता आधार से लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना भी अनिवार्य है। समग्र पोर्टल द्वारा जारी सदस्य का समग्र आईडी तथा समग्र आईडी ईकेवाईसी द्वारा आधार से लिंक हो। समग्र आईडी में ईकेवायसी बहने लोक सेवा केन्द्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर से करा सकती है। समग्र पोर्टल से स्वयं अपना ईकेवायसी करें समग्र पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपना ईकेवाईसी करने के लिए www.samagra.gov.in पर जा सकता है। अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट करें, अपना आधार नंबर दर्ज करें तथा आधार से प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टि कर अपने आधार को सत्यापित कर सकते है। अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी से सत्यापन करें। आधार में दर्ज आपका नाम जन्मतिथि और लिंग का समग्र डाटा से मिलान होने पर आपका ईकेवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। मिलान नहीं होने की स्थिति में आधार ईकेवाईसी का अनुरोध स्थानीय निकाय को अनुमोदन के लिए प्रेषित हो जाएगा।।