इटारसी नगरपालिका के पास हुए हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं जुर्माना, कोर्ट ने ढाई साल में दे दिया फैसला….

नर्मदापुरम। इटारसी में सितंबर 2022 में नगरपालिका कार्यालय के सामने चाकूबाजी की एक घटना हुई थी। इस घटना में तीन युवकों ने एक युवक और उसके साथी के साथ मारपीट की थी विवाद में चाकू लगने से एक युवक की मौत हो गई थी और दूसरा घायल हुआ था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में सुनवाई के बाद साक्ष्यों के आधार पर तृतीय जिला एवं सत्र न्याायाधीश इटारसी सुशीला वर्मा द्वारा रोहित राजपूत पिता स्व. रविशंकर राजपूत निवासी नयापुरा पुरानी इटारसी को सार्वजनिक स्थान पर चाकू मार कर हत्या‍ करने एवं गजेन्द्र उर्फ सचिन पटेल पिता महेन्द्र दास पटेल निवासी कैलाश विहार कॉलोनी, पुरानी इटारसी को चाकू मारकर घायल करने के अपराध में आरोपी अंकित पिता पवन भाट, निवासी भाट मोहल्ला इटारसी, राहुल उर्फ रानू पिता फूलसिंह राजपूत निवासी बंगलिया इटारसी तथा अमन उर्फ इशू मालवीय पिता मनीष मालवीय, निवासी बारहवी लाईन इटारसी को दोषी पाते हुये धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 3000-3000 रू जुर्माना, धारा 307 भादवि मे 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू जुर्माना, धारा 506 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू जुर्माना एवं अंकित भाट तथा रानू ठाकुर को चाकू रखने के अपराध में धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रू एवं धारा 294 भादवि में 3 माह का कारावास एवं 500-500 रू जुर्माना से दण्डित किया गया।

इस संबंध मे जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि दिनांक 02.09.2022 की रात्रि लगभग 08:15 बजे रोहित राजपूत और गजेन्द्र उर्फ सचिन पटेल स्कूटी से नगर पालिका के पास चाय पीने गये थे वहां उनके दोस्तो समर्थ चिमानिया, नितिन राजपूत एवं रो‍हन उर्फ रोहित मैना भी आ गये तभी वहां पर अंकित भाट नगर पालिका तरफ से आया और रोहित राजपूत को बुलाया और उसके कंधे पर हाथ डालकर पकडने लगा तो वहां से रोहित भागकर राजू चाट वाले के सामने रोड पर आया। अंकित भाट, रानू राजपूत और अमन मालवीय ने उसे पकडा रानू और अंकित भाट ने चाकुओ से रोहित राजपूत को जांघ और पुटठे पर चोट पहुंचाई जिससे खून निकला। अंकित भाट ने लगभग दो वर्ष पहले रोहित राजपूत से हुई लडाई की रंजिश के कारण रोहित राजपूत को चाकू मारा। अमन मालवीय ने भी लात घूसो से मारपीट की। रोहित राजपूत को बचाने के लिये गजेन्द्र ऊर्फ सचिन पटेल गया तो अमन ऊर्फ ईशु मालवीय ने उसे पकडा तथा अग्रवाल कॉलेज के पास ले जाकर रानू और अंकित ने चाकुओ से गजेन्द्र पर चाकू से हमला किया था। घटना को समर्थ चिमानिया, नितिन राजपूत एवं रो‍हन उर्फ रोहित मैना ने देखा और बीच-बचाव किया था। अंकित भाट, रानू राजपूत और अमन मालवीय ने रोहित राजपूत और गजेन्द्र पटेल को जान से मारने की धमकी देते हुये वहां से भाग गये। पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक एच.एस. यादव द्वारा बताया गया कि रोहित राजपूत और गजेन्द्र पटेल को घायल अवस्था मे शासकीय चिकित्सारलय इटारसी ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान रोहित राजपूत की मृत्यु हो गयी। घटना की सूचना मिलने पर थाना इटारसी के सहा. उ.नि. शिवप्रसाद तिवारी ने शासकीय चिकित्सागलय इटारसी पहुंचकर गजेन्द्र पटेल के द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की तथा थाना इटारसी के अपराध क्रं 598/22 पर अपराध दर्ज किया। तत्कालीन थाना प्रभारी रामसनेही चौहान द्वारा आरोपी अंकित भाट, रानू ठाकुर एवं अमन ऊर्फ इशु मालवीय को बूढी माता मंदिर के पीछे मालवीयगंज इटारसी से अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की जिसमें अभियुक्त ने घटना के समय प्रयुक्त चाकू एवं कपडे को बरामद कराया। पुलिस ने उपरोक्त चाकू एवं कपडे को मृतक रोहित राजपूत एवं गजेन्द्र पटेल के घटना के समय पहने हुये कपडो के साथ वैज्ञानिक प्रयोग शाला सागर परीक्षण हेतु भेजा। अनुसंधान अधिकारी द्वारा साक्षियो के कथन लेख करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त जिला एवं अभियोजन अधिकारी के द्वारा घटना के चश्मदीद साक्षीगणो का परीक्षण कराया गया तथा वैज्ञानिक प्रयोगशाला सागर से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यायालय द्वारा उपरोक्तर साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तो को रोहित राजपूत की हत्या करने एवं गजेन्द्र पटेल की हत्या् के प्रयास करने का दोषी पाते हुये दंडित किया।

 

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