अवैध शराब कारोबारी की गिरफ्तारी से खुलेंगे कई राज, शहर में और भी हैं कारोबारी..

इटारसी। आबकारी विभाग ने बैंक कॉलोनी के पास से शराब की सात पेटियों के साथ कार को जब्त किया है। आरोपी अवैध शराब की सात पेटी लेकर कहीं खपाने के लिए ले जा रहा था। आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने आबकारी की टीम द्वारा घेराबंदी की गई परंतु आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया। अवैध शराब कारोबार से जुड़े इस आरोपी का नाम अंकुर अग्रवाल बताया जा रहा है। आबकारी टीम आरोपी की तलाश कर रही है। कार से सात पेटी ऑफिसर्स च्वॉइस अंग्रेजी शराब जप्त की गई है जिसकी कीमत लगभग 51 हजार रुपये बताई जा रही है। अवैध अंग्रेजी शराब आबकारी उपनिरीक्षक नीलेश पंवार ने अपनी टीम के साथ पकड़ी है।इस मामले में आबकारी ने आरोपी अंकुर अग्रवाल के विरुद्ध मध्यप्रदेश  आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। जब्त शराब और वाहन की अनुमानित कीमत 2 लाख 51000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक नीलेश पवार, आबकारी आरक्षक रघुवीर निमोदा, मदन रघुवंशी, आबकारी आरक्षक रामअवतार एवं नगर सैनिक का योगदान रहा। गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे कई राज अवैध शराब से जुड़े इस कारोबार में आरोपी बनाए गए अंकुर अग्रवाल की विभाग को तलाश है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई राज खुलेंगे। अगर आबकारी विभाग आरोपी से सख्ती से पूछताछ करेगा तो इस बात का भी खुलासा होगा कि आरोपी ने ये शराब कहां से ली थी और किसे सप्लाई करने जा रहा था। और भी हैं शहर में कारोबारी। होशंगाबाद जिले में जिला मुख्यालय के साथ ही इटारसी में अवैध शराब का काम जोरों पर चल रहा है। इनमें अंकुर अग्रवाल तो महज एक नाम है। शहर में और भी कई चेहरे ऐसे हैं जो अवैध शराब का काम कर रहे हैं। आबकारी विभाग के हाथ अब तक उन पर नहीं पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। पिछले दिनों अवैध शराब का कारोबार करने वाले और भाजपा से जुड़े कारोबारी की गिरफ्तारी ना होना भी आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली को संदेह कें घेरे में खड़ा करता है।

इनका कहना है
अवैध शराब के विरुद्ध जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान  के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर लाल ग्राउंड राठी दाल मिल इटारसी क्षेत्र में एक शेवरलेट कार वाहन क्रमांक MH 04 HE 2531 से 07 पेटी  ऑफिसर च्वाईस कुल मात्रा 63 बल्क लीटर अंग्रेजी  शराब अवैध परिवहन करते हुए जब्त की गई। मौके से आरोपी अंकुर अग्रवाल फरार है। आरोपी द्वारा दो नम्बर प्लेट का उपयोग किया जा रहा था। आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत गैर जमानतीय अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

नीलेश पवार, आबकारी उपनिरीक्षक इटारसी

अन्य वृत्तों में पदस्थ निरीक्षक को लेना होगा सीख,
सिर्फ कच्ची महुआ शराब और लाहन जप्त कर कर लेते हैं इतिश्री।

इटारसी वृत्त की आबकारी टीम द्वारा शराब माफिया के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है वो काबिले तारीफ है क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप को पकड़ना अक्सर कम ही देखने को मिलता है।नर्मदापुरम एवं नर्मदापुरम के अन्य वृत्तों में जैसे बाबई,सोहागपुर और पिपरिया में अक्सर खानापूर्ति के नाम पर कच्ची हाथ भट्टी शराब और महुआ लाहन जप्त कर अधिकारी अपनी पीठ थपथपा लेते हैं।जबकि अवैध तरीके  अंग्रेजी शराब का कारोबार पूरे जिले में अनवरत जारी है।