धान, ज्वार और बाजरा की सरकारी खरीदी का होमवर्क, किसानों के 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होंगे पंजीयन, जिले में बनाए गए 30 पंजीयन केंद्र

नर्मदापुरम/ मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीफ उपार्जन वर्ष 2024-25 के पंजीयन के लिए 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक की अवधि निर्धारित की गई है। कलेक्टर सोनिया मीना द्वारा जिले में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए किसानों की सुविधा के लिए जिले में  तहसीलवार 30 पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। किसान स्वयं के मोबाईल से घर बैठे भी पंजीयन कर सकेंगे जिससे किसानों को पंजीयन केंद्रों में लाइन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

पंजीयन की निशुल्क व्यवस्था

किसानों के मोबाइल से पंजीयन करने की सुविधा के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की गई हैं। जिसके अंतर्गत नर्मदापुरम (ग्रामीण) तहसील के लिए वृहत्ताकर सेवा सहकारी समिति रायपुर एवं वृहत्ताकर सेवा सहकारी समिति सावलखेड़ा तथा नर्मदापुरम (नगर) तहसील के लिए नर्मदाअंचल वि.सह. समिति मर्यादित को पंजीयन के लिए निर्धारित किया गया है। तहसील डोलारिया के लिए सेवा सहकारी समिति मिसरोद, तहसील इटारसी के लिए वृहत्‍ताकार सेवा सहकारी समिति इटारसी, सेवा सहकारी समिति रामपुर गुर्रा, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जमानी, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बिछुआ, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कालाअखर पर पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। तहसील सिवनी मालवा अंतर्गत सेवा सहकारी समिति पिपलिया कला, सेवा सहकारी समिति बगवाड़ा, सेवा सहकारी समिति झकलाएं, तहसील माखन नगर अंतर्गत सेवा सहकारी समिति बागरा तवा, कृषक सेवा सहकारी समिति आरी, सेवा सहकारी समिति आंखमऊ, सेवा सहकारी समिति बागलखेड़ी, सेवा सहकारी समिति सांगाखेड़ा कला, तहसील सोहागपुर अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सोहागपुर, वृहत्‍ताकार सेवा सहकारी समिति रानी पिपरिया, सेवा सहकारी समिति शोभापुर, तहसील पिपरिया के लिए कृषक सेवा सहकारी समिति खापरखेड़ा, सेवा सहकारी समिति देवगांव पिपरिया, सेवा सहकारी समिति गाड़ाघाट, सेवा सहकारी समिति सांडिया, तहसील बनखेड़ी के लिए कृषक सेवा सहकारी समिति बनखेड़ी, कृषक सेवा सहकारी समिति मालनवाड़ा, कृषक सेवा सहकारी समिति चांदोंन, सेवा सहकारी समिति ईश्वरपुर, सेवा सहकारी समिति उमरधा तथा विपणन सहकारी समिति मर्यादित बनखेड़ी पर पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसान उक्त पंजीयन केंद्रों पर 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक समर्थन मूल्य पर अपनी उपज विक्रय करने के लिए अपना पंजीयन कर सकते हैं।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और नि व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिये शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में निर्देश जारी किये जायेंगे। प्रति पंजीयन के लिये 50 रुपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

उपार्जित फसल के भुगतान हेतु बैंक खाता

किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें। जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखा जाए ताकि किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाइल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सके। इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है। आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु पंजीयन के दौरान ही 1 रुपये का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/JIT पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा।

आधार नंबर का वेरिफिकेशन

पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

किसानों को करें एसएमएस

विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं। गांव में डोडी पिटवाकर ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराने तथा समिति/ मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश भी दिये गये हैं। किसान पंजीयन की सभी प्रक्रियाएँ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।

सिकमी/बटाईदार एवं वन पट्टाधारी पंजीयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देशः-

सिकमी/बटाईदार एवं वन प‌ट्टाधारी किसानों के पंजीयन सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर किया जा सकेगा। पंजीयन केन्द्र पर किसान को आधार संबंधी दस्तावेज, आधार नंबर से पं कृत मोबाईल नंबर हो तथा सिकमीनामा (निर्धारित प्रारूप में) की प्रति साथ में लेकर आना होगा। सिकमीनामे की प्रति ई-उपार्जन पोर्टल पर आपरेटर द्वारा स्केन कर अपलोड करनी होगी, उसके उपरांत ही पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी। पंजीयन केन्द्रों पर ऑपरेटर द्वारा किसान के आधार में दर्ज नाम ई-उपार्जन पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाएगा। सिकमी/बटाईदार किसान द्वारा प्रस्तुत सिकमीनामे में दर्ज किसान विवरण के आधार पर 4 जिला/तहसील/ग्राम का नाम चयन करते हुए संबंधित खसरा नंबर का चयन किया जाएगा। वनपट्टा किसान के पंजीयन में वनपट्टा क्रमांक, खसरा, रकबे एवं बोई गई फसल की प्रविष्टि की जाएगी। सिकमी/बटाईदार एवं वनपट्टाधारी किसान का आधार नंबर प्रविष्टि किया जाएगा। आधार नंबर प्रविष्टि के उपरांत किसान के पं कृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सत्यापन उपरांत आधार डाटाबेस में दर्ज पूर्ण जानकारी UIDAI से ई-उपार्जन पोर्टल पर प्राप्त होगी। मोबाईल नहीं होने के बायोमेट्रिक डिवाइस से सत्यापन किया जा सकेगा। कलेक्‍टर ने जिले के 30 पंजीयन केन्द्रों पर पंजीयन से संबंधित समस्त आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त सहकारिता जिला नर्मदापुरम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादितः नर्मदापुरम को निर्देश दिये। इसके अतरिक्‍त जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी नर्मदापुरम द्वारा पंजीयन कार्य में आने वाली तकनीकी समस्याओं का निराकरण एनआईसी भोपाल से समन्वय स्थापित कर त्वरित रुप से किये जाने के भी निर्देश जारी किये गये है